Garib Kalyan Scheme: क्या आपके परिवार में हाल ही में एक नन्हें मेहमान का आगमन हुआ है? या फिर शादी के बाद कोई नया सदस्य आपके परिवार का हिस्सा बना है? अगर हां, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में कैसे जोड़ा जाए, ताकि आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना (Garib Kalyan Scheme) का पूरा फ़ायदा मिल सके। एक छोटे से बच्चे से लेकर नई बहू तक, हर नए सदस्य के नाम को राशन कार्ड में शामिल करना बेहद जरूरी है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके हक की राशन की दुकान से कम चीज़ें मिल पाएंगी।
आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, क्योंकि आज का यह आर्टिकल आपकी हर एक परेशानी का हल लेकर आया है। इस आर्टिकल में हम आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, और हर एक छोटी-बड़ी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमारा मकसद है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही न पड़े। इसलिए, इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आप कोई भी जरूरी स्टेप मिस न करें और आपका काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए।
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने का आसान तरीका
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए आपको जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस आपके पास एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नीचे हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझा रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप
सबसे पहले, आपको अपने राज्य की खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। हर राज्य की अपनी अलग वेबसाइट होती है। वहां जाकर आपको ‘राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें’ या ‘Include a new member in Ration Card’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे:
- मौजूदा राशन कार्ड नंबर: आपके पुराने राशन कार्ड का नंबर।
- मुखिया का नाम: राशन कार्ड पर जो नाम मुखिया के तौर पर दर्ज है।
- नए सदस्य की जानकारी: जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है, उसका पूरा नाम, उम्र, लिंग, और रिश्ता।
- जरूरी दस्तावेज: नए सदस्य के आधार कार्ड की जानकारी या जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी।
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको ‘सबमिट’ के बटन पर क्लिक कर देना है। आवेदन जमा होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर रख लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इलाके के तहसील दफ्तर या फिर नजदीकी सिविल सप्लाई ऑफिस जाना होगा। वहां से आपको एक फॉर्म लेना है और उसे सही से भरना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फॉर्म के साथ आपको नए सदस्य के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करनी होती है। इसके बाद इस फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।
कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ खास दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों के बिना आपका आवेदन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए, आवेदन करने से पहले इन्हें तैयार जरूर रखें।
- आधार कार्ड: नए सदस्य का आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर नया सदस्य नवजात शिशु है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र चलेगा।
- मुखिया का आधार कार्ड: राशन कार्ड के मुखिया का आधार कार्ड भी जरूरी है।
- पुराना राशन कार्ड: आपका मौजूदा राशन कार्ड।
- रिश्ते का प्रमाण पत्र: शादी का प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र) या जन्म प्रमाण पत्र, जो भी मामला हो।
- मोबाइल नंबर: आवेदन फॉर्म में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आपके आवेदन का क्या हुआ। इसकी जांच करना भी बहुत आसान है। आप जिस वेबसाइट पर आवेदन किया था, उसी पर ‘आवेदन की स्थिति चेक करें’ (Check Application Status) का ऑप्शन मिलेगा। वहां आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है और आप देख सकते हैं कि आपके आवेदन पर कहां तक काम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।
नाम जोड़ने में किन बातों का रखें ध्यान?
कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए, कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपने जो भी जानकारी भरी है, वह सीधा और सही है। नाम की स्पेलिंग में कोई गलती न हो। दूसरी जरूरी बात, अपलोड किए गए दस्तावेज साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए। ब्लर या कटे-फटे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन आवेदन