Income Tax PropertyGuide: 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। यह सपना सच होने जैसा होता है। लेकिन इस खुशी के साथ ही आती है आयकर विभाग की जिम्मेदारी। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी रकम की प्रॉपर्टी खरीदने पर आयकर के कुछ खास नियम लागू होते हैं? अगर आपने इन नियमों के बारे में नहीं सोचा है, तो आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद, आपको पता चल जाएगा कि 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको आयकर के मामले में किन-किन बातों का ध्यान रखना है। हम आपको सीधा और सरल भाषा में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप कोई गलती किए बिना अपना सपना पूरा कर सकें।
आपको बता दें कि आयकर विभाग की नजर हमेशा बड़े लेन-देन पर रहती है। ऐसे में, अगर आप 1 करोड़ या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी आमदनी के स्रोत क्या हैं और आपने टैक्स का भुगतान ठीक से किया है या नहीं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही 5 अहम नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनकी जानकारी हर प्रॉपर्टी खरीददार के पास होनी चाहिए। यहां दी गई जानकारी आपको भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की आर्थिक और कानूनी मुसीबत से बचाएगी। इसलिए, इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर इनकम टैक्स के 5 जरूरी नियम
1. सेक्शन 43CA और 56(2)(x) का डर नहीं, समझें इसे
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी की खरीदारी के दौरान इन दो सेक्शन के नाम सुनकर घबरा जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेक्शन 43CA बिल्डर या सेलर पर लागू होता है। अगर कोई सेलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री वैल्यू से कम दाम पर बेचता है, तो टैक्स विभाग उस रजिस्ट्री वैल्यू को ही सेलिंग प्राइस मानकर टैक्स वसूल सकता है। वहीं, सेक्शन 56(2)(x) खरीददार पर लागू होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी उसके स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कीमत पर खरीदी है, तो बचत हुई रकम आपकी ‘आय’ मानी जा सकती है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए, डील हमेशा फ़ैर मार्केट वैल्यू पर ही करें।
2. TDS (Tax Deducted at Source) कटौती है जरूरी
आपको बता दें कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है, तो खरीददार के लिए TDS काटना कानूनन जरूरी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपको सेलिंग प्राइस का 1% TDS के रूप में काटकर सरकार के खाते में जमा कराना होगा। यह काम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय ही करना होता है। TDS न काटने पर आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है। TDS काटने के लिए आपको फॉर्म 26QB भरना होगा और उसकी चालान संख्या रजिस्ट्रेशन के समय दिखानी होगी।
3. आमदनी के स्रोत (Source of Income) का रखें रिकॉर्ड
जब आप 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आयकर विभाग यह जरूर जानना चाहेगा कि यह पैसा आया कहां से। इसलिए, आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी आमदनी के सभी स्रोतों का साफ-साफ रिकॉर्ड रखें। चाहे वह सैलरी हो, बिजनेस का मुनाफा हो, किराये की आमदनी हो या फिर कोई पुरानी निवेश की गई रकम। अगर आपके पास इस पैसे का सही सबूत नहीं होगा, तो विभाग इसे ‘अनअकाउंटेड इनकम’ मान सकता है और आप पर कार्रवाई कर सकता है।
4. होम लोन लेने पर भी मिलती है टैक्स बचत
अगर आपने यह प्रॉपर्टी होम लोन लेकर खरीदी है, तो आपको टैक्स में काफी फ़ायदा मिल सकता है। आपको बता दें, होम लोन के प्रिंसिपल Amount पर आप सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। वहीं, लोन पर चुकाए जा रहे ब्याज (Interest) पर सेक्शन 24 के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है। यह बचत आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी के खर्चे को कम करने में एक कमाल का जरिया साबित हो सकती है।
5. कैपिटल गेन्स टैक्स की जानकारी है जरूरी
मीडिया के अनुताब, यह नियम उन लोगों के लिए है जो पहले से ही एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उसे बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आपने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को 3 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने के बाद बेचा है, तो मुनाफे पर LTCG (Long Term Capital Gains) टैक्स लगेगा। हालांकि, अगर आप इससे मिलने वाले पैसे को नई प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, तो आप कुछ शर्तों के साथ टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 54 का फायदा उठाया जा सकता है। इसकी सभी शर्तों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक फैसला है। ऊपर बताए गए इन 5 नियमों का ध्यान रखकर आप न सिर्फ अपने आप को कानूनी पचड़े में पड़ने से बचा सकते हैं, बल्कि टैक्स में मिलने वाली छूट का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। याद रखें, थोड़ी सी सजगता और सही प्लानिंग आपके इस सुनहरे सपने को और भी खूबसूरत बना सकती है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो किसी अच्छे टैक्स सलाहकार से सलाह जरूर लें।